लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को एक नोटिस भी भेजा है। इतना ही नहीं योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी अपने पद से हटना पड़ सकता है।यह भी पढ़े:> बिकिनी में दिखीं सैफ अली खान की ‘बेटी’..वायरल हो गई तस्वीर
दरअसल सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव को उनके पद से बर्खास्त करने के लिए एक याचिका डाली गई है। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भेजा है। अब इस मामले पर सुनवाई 24 मई से शुरू होगी। क्योंकि मामले की सुनवाई अटॉर्नी जनरल के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है।
यह याचिका संजय शर्मा नाम के एक शख्स ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि दोनों नेताओं को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य, राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक दोनों अपने पदों पर सिर्फ छह महीने तक ही बने रह सकते हैं।
सीएम पद पर बने रहने के लिए योगी आदित्यनाथ को अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभ चुनाव लड़कर जीतना होगा। बताया जा रहा है कि योगी और केशव इस साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस्तीफा देंगे। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद ही वह विधानसभ चुनाव लड़ पाएंगे।
बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को राज्य के सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
indiadrifts.com: से साभार…