विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ सकती है। इसके संकेत केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिए। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान पीठ द्वारा दिल्ली-केंद्र के बीच विवाद के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही वह आधार को अनिवार्य बनाने को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई करेगा।
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।
पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी। बता दें कि आधार योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से आधार लिंकिंग के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर दबाव बना रहे हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी एक राज्य नहीं है। राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल (एलजी) हैं।
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