खान मार्केट और कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट को बंद करने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नई दिल्ली महानगर निगम (NDMC) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि इन दो स्थानों पर छत पर बने रेस्टोरेंट को सुरक्षा के आधार पर बंद करने की गुहार लगाई गई है.
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उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता मंजीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि इन जगहों पर रेस्टोरेंट में आने-जाने का रास्ता काफी संकरा है, इस कारण किसी भी आपदा के समय लोगों को बचानामुश्किल हो जाता है . इसके अलावा खान मार्केट की गलियों में फायर ब्रिगेड को पहुँचने में भी तकलीफ होती है.
बता दें कि इस याचिका में न रेस्टोरेंट्स द्वारा फायर विभाग का एनओसी नहीं लेने ,छतों पर जगह के अनुसार ज्यादा लोगों को बैठाने और वहां लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन कर शराब परोसने की भी शिकायत की गई है .इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई कर नई दिल्ली महानगर निगम, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 25 अप्रैल, 2018 को होगी.
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