पंजाब सरकार ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कानून लाने को हरी झंडी दे दी गई। चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से एक यह भीथा। अब विधानसभा के 27 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पेश किए जाने की उम्मीद है। यहां पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस सरकार होने के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी-अभी: BJP को लगा बड़ा झटका, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने दिए इस्तीफे
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी में हुई कैबिनेट मीटिंग में गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए पंजाब फोरफीट ऑफ इललीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्ट लाने को सहमति दी गई। इसमें नशा तस्करों की जायदाद जब्त करने व अटैच करने की व्यवस्था की गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कानून बन जाने से राज्य सरकार को नशे की जंग के खिलाफ नया और प्रभावी हथियार मिल जाएगा। इससे अधिकारी नशा तस्करों पर लगाम कसने में सक्षम होंगे। इस कानून का प्रारूप पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
सजा मिलने के बाद ही अटैच की जा सकेगी संपत्ति
इस कानून के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर आरोपी अपनी जायदाद खुद से अलग नहीं कर सकेंगे। दंड दिए जाने के बाद ही जायदाद को जब्त किया जा सकेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि केस दर्ज होने के समय छह साल से अधिक पुरानी संपत्ति न तो नत्थी होगी, न ही नए एक्ट के तहत कुर्क की जा सकेगी।
एनडीपीएस एक्ट के अधीन किए गए दंड योग्य अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति पर यह नया एक्ट लागू होगा, जिसमें दस साल या ज्यादा की सजा की व्यवस्था है। हर उस व्यक्ति, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत नजरबंदी के आदेश जारी किए गए हैं, उस पर भी यह लागू होगा। बशर्ते नजरबंदी के आदेश को इस एक्ट के तहत गठित किए गए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट या माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार रद्द नहीं किया जाता।