अभी-अभी: रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ SC आयोग का मेंबर, इस मामले में हुई थी डील

अभी-अभी: रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ SC आयोग का मेंबर, इस मामले में हुई थी डील

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने प्रदेश के एससी आयोग के सदस्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक शिकायत रफा दफा करने को लेकर डील हुई थी। आयोग के सदस्य बाबू सिंह पंचावा को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि श्री मुक्तसर साहिब के गांव पंजावा निवासी बाबू सिंह पंजावा को बरनाला जिले के धौला निवासी मेजर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये लेते काबू किया गया।अभी-अभी: रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ SC आयोग का मेंबर, इस मामले में हुई थी डीलअब कोई भी यह नहीं कहेगा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए.!

 शिकायतकर्ता मेजर सिंह के विरुद्ध उसके गांव के गुरजंट सिंह द्वारा जाति सूचक अपशब्द बोलने की शिकायत एससी आयोग के पास दी गई थी। बाबू सिंह पंजावा मामले की जांच कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बाबू सिंह पंचावा द्वारा शिकायत का फैसला उसके पक्ष में करने की एवज में 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। आखिरकार सौदा ढाई लाख रुपये में तय हो गया था।

बाबू सिंह पंचावा ने मेजर सिंह से  ढाई लाख रुपये गत 22 अक्तूबर को ले लिए, लेकिन 24 अक्तूबर को उसने शिकायतकर्ता से और 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग करते हुए कहा कि वह अपने हक में फैसले की कापी 2-3 दिन बाद लंबी आकर ले जाए। वहीं, पर रिश्वत के 50 हजार रुपये देने की बात भी तय हुई। विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायतकर्ता के आरोपों की पड़ताल के बाद विशेष टीम गठित करके एससी आयोग के उक्त सदस्य को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में 50 हजार रुपये की नकदी के साथ जिला मुक्तसर के लंबी इलाके में मौके पर काबू कर लिया।

कार से लाइसेंसी रिवाल्वर, कारतूस भी मिले
ब्यूरो ने प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 13 (2) के अंतर्गत विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर में मुकदमा नं. 21 दर्ज कर लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि बाबू सिंह पंजावा की इनोवा कार (नंबर पीबी 14 यूएन 24) से तलाशी के दौरान एक लाइसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर समेत 16 कारतूस जिंदा बरामद हुए। उल्लेखनीय है कि जिला श्री मुक्तसर साहब में धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने की मनाही है। इसके लिए उसके विरुद्ध थाना लंबी में मुकदमा नंबर 245 आईपीसी की धारा 188 के तहत भी दर्ज किया गया है।

 

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