देहरादून। उत्तराखंड में शराब को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने अब एक नई घोषणा की है। अब से पूरे राज्य शराब की दुकानें सिर्फ 6 घंटे ही खुलेंगी। जी हां, अब से शराब की दुकानें सिर्फ दिन में 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही खुलेंगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही राज्य सरकार इससे बचने के लिए राज्य राजमार्ग को जिला राजमार्ग बनाने का तरीका अपना रही थी लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद से महिलाएं व विपक्षी पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही थी।
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उत्तराखंड में जनविरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला
जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रही थीं। वहीं, महिलाएं भी न सिर्फ शराब की दुकानें तोड़ रही थी बल्कि इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही थी। बता दें, उत्तराखंड में देशी और विदेशी शराब की 526 दुकानें हैं।
लाइसेंस फीस और अन्य स्वीकृतियां मिलाकर प्रदेश सरकार को आबकारी से कुल राजस्व का तकरीबन 25 फीसद हिस्सा प्राप्त होता है। साथ ही नेशनल व स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में शराब की दुकानों को बंद कराने से आबकारी विभाग को राजस्व के मद में भारी नुकसान हो रहा है।इससे सरकार की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले का आम जनता व विपक्षी पार्टियां काफी विरोध कर रही है। ऐसे में सरकार ने यह घोषणा की है अब से शराब की दुकानें दिन में सिर्फ 6 घंटे ही खुलेंगी। इनका समय दिन में 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तय किया गया है।
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