सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। इस समझौते को लेकर कोर्ट ने अच्छा कदम बताया है।

न्यायालय ने कहा कि यह समझौता दोनों पड़ोसी देशों के लिए अच्छा साबित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका को खारिज की।
वहीं याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह समझौता पिछली आधी सदी से दोनों देशों के लिए अच्छा रहा है। अधिवक्ता शर्मा ने यह कहते हुए संधि को चुनौती दी थी कि इस पर दोनों देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रपति ने नहीं।
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