10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी। सहारा समूह को किसी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर द्वारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर बदलाव करने से इनकार किया है।
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यह देखने के बाद कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय द्वारा मुनासिब रकम सेबी-सहारा खाते में जमा नहीं की है चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ नीलामी की कार्यवाही को जारी रखने का आदेश दिया है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 10 और 11 अक्टूर को मुंबई में एंबी वैली की नीलामी होगी। 17 अक्टूबर को नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वालों को ई-मेल से जानकारी दी जाएगी। सफल बोलीदात्ता (बीडर) को 16 जनवरी 2018 तक पूरी रकम जमा करानी होगी।
पीठ ने सहारा प्रमुख द्वारा रकम जमा करने के लिए नवंबर तक का वक्त देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सहारा प्रमुख द्वारा दिए 11 नवंबर, 2107 के पोस्ट डेटेड चेक को स्वीकार करना न्याय का उपहास होगा। ऐसा करना कानून को धता बताने वाले व्यक्ति पर दयाभाव दिखाना होगा।
पीठ ने कहा कि सहारा प्रमुख को ऐसा लगता है कि वह कानून के साथ खेल सकते हैं। कहा कि हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वह अदालत को प्रयोगशाला समझ रहे हैं। वह ऐसा समझ रहे कि वह वेंटिलेटर पर तब तक रह सकते हैं जब तक वह चाहें। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वेंटिलेटर पर कोई अधिक दिन पर नहीं रह सकता।
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