यूपी सरकार ने सरकारी बसों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। इसके मुताबिक सरकार ने पैसेंजर्स से कहा है कि अगर वे ट्रैवलिंग के दौरान सरकारी बसों के ड्राइवर को मोबाइल पर बात करता देखें तो उनकी फोटो खींचे और बदले में इनाम जीतें।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह ने कही ये बात
यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सरकारी बसों में यात्रा के दौरान ड्राइवर मोबाइल पर बात न करें, इसके लिए तमाम नियम कानून बने। इसके बावजूद पैसेंजर्स की अक्सर शिकायतें आती हैं कि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं।
‘इसी को देखते हुए हमने अब पैसेंजर्स से ही मदद मांगी है। वे फोन पर बात करते हुए ड्राइवर की फोटो खींचे और हमें सोशल मीडिया के जरिए भेजें। ऐसे लापरवाह ड्राइवरों की फोटो मिलने के बाद उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और फोटो भेजने वाले पैसेंजर को इनाम दिया जाएगा।गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की है सजा
दो तरह से मिलेगी मदद
सिंह ने कहा, इस विचार से हमें दो तरह से मदद मिलेगी। पहला, ड्राइवर को फोन पर बात करते देख पैसेंजर उसकी फोटो खीचेंगा और अपनी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। दूसरा, ड्राइवर के मन में ये डर रहेगा कि कहीं उसे फोन पर बात करता देख कोई पैसेंजर फोटो न खींच ले, इसलिए वह गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने से बचेगा। इस अभियान से ड्राइवरों और पैसेंजर्स में जागरूकता बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाओं में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही कारण होता है।गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की है सजा
बता दें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के लिए कानून में सजा है। ऐसे व्यक्ति को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के तहत 6 महीने तक की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना है।
सिंह ने कहा, इस विचार से हमें दो तरह से मदद मिलेगी। पहला, ड्राइवर को फोन पर बात करते देख पैसेंजर उसकी फोटो खीचेंगा और अपनी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। दूसरा, ड्राइवर के मन में ये डर रहेगा कि कहीं उसे फोन पर बात करता देख कोई पैसेंजर फोटो न खींच ले, इसलिए वह गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने से बचेगा। इस अभियान से ड्राइवरों और पैसेंजर्स में जागरूकता बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाओं में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही कारण होता है।गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की है सजा
बता दें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के लिए कानून में सजा है। ऐसे व्यक्ति को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के तहत 6 महीने तक की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना है।
यूपी में हुआ ये बड़ा बस हादसा
20 मई 2017 को यूपी के बांदा से करीब 55 किलोमीटर दूर एक रोडवेज बस पर हाईटेंशन लाइन गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला भी शामिल थी और 25 जख्मी हुए थे। बताया गया कि सुबह बांदा से चली हमीरपुर डिपो की बस की जसपुरा रोड के पास स्टेयरिंग फेल हो गई। बस रोड किनारे हाईटेंशन लाइन के पोल से टकराई और खाई में जा गिरी।