पीएनबी सहित अन्य बैंकों में हुए महाघोटाले के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में सितंबर 2017 तक बैंकों में कुल 103 लाख करोड़ रुपये जमा है जिसमें से केवल 30.50 लाख करोड़ रुपये पर ही इन्श्योर्ड है।
100 रुपये में से केवल 30 रुपया ही सुरक्षित
आरबीआई की इस रिपोर्ट के जारी हो जाने के बाद यह बात साफ हो गई है कि प्रत्येक बैंक में केवल 1 लाख रुपया ही कस्टमर्स का सुरक्षित है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें 100 रुपये जमा कर रखे हैं तो फिर केवल उसमें 30 रुपये ही सुरक्षित हैं। बाकी के जमा 70 रुपये डूब जाएंगे।
आरबीआई की इस रिपोर्ट के जारी हो जाने के बाद यह बात साफ हो गई है कि प्रत्येक बैंक में केवल 1 लाख रुपया ही कस्टमर्स का सुरक्षित है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें 100 रुपये जमा कर रखे हैं तो फिर केवल उसमें 30 रुपये ही सुरक्षित हैं। बाकी के जमा 70 रुपये डूब जाएंगे।
यह है आरबीआई का नियम
आरबीआई की तरफ से जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले इन्श्योरेंस कवर पर कुछ नियम बनाए हैं। डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है। हम आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लिखे नियम को भी यहां दे रहे हैं।