पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश तरुण सेहरावत के समक्ष एनआईए के विशेष अधिवक्ता सिद्घार्थ लूथरा ने कहा यह आरोपी हुर्रियत के तीन धड़ों के सदस्य, पदाधिकारी व समर्थक हैं। यह लोग आतंकी व देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यह आरोपी आतंकी गतिविधियों के लिये पाकिस्तान से पैसा लेते रहे हैं।
एनआईए ने 18 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने लश्कर के मुखिया हाफिज सईद व हिजबुल मुजाहीदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को भी आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों में हुर्रियत नेता गिलानी के दामाद अलताफ शाह उर्फ फंटुश भी शामिल है। एजेंसी ने अपनी दलीलें पेश करते हुये कहा इन आरोपियों पर अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया है क्योंकि यह प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े रहे हैं। इनमें शामिल आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली ने अपनी कंपनी का इस्तेमाल पाकिस्तान से पैसा मंगाने के लिये किया। इस पहलू की जांच एनआईए कर रही है।
एनआईए के वकील ने इन आरोपियों की आतंकियों व पाकिस्तान उच्चायोगग से भी सांठगांठ है। इसके जरिये यह आरोपी लोगों को पढ़ाई के लिये विदेश भेजते हैं लेकिन वहां पर यह पढ़ाई के बजाय आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने और फंडिंग का इंतजाम करते हैं। इनके खिलाफ मोबाइल, वाट्सऐप, ईमेल, सोशल मीडिया व हार्ड डिस्क समेत तमाम सबूत हैं जिससे आतंकी संगठनों से इनके जुड़े होने की पुष्टि होती है।
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