‘आप’ विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग 17 मई को करेगा सुनवाई

चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है। चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखें। 

गौरतलब है कि 23 मार्च को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद कर दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लाभ के पद मामले में समाप्त की गई थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की दलील थी कि चुनाव आयोग में उनकी सुनवाई नहीं हुई है, और विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है।

‘आप’ को हाईकोर्ट से तत्काल राहत

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ के 20 विधायकों को राहत देते हुए अयोग्यता के अधिसूचना को रद कर दिया था। फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने महामहिम के फैसले को निरस्त कर दिया था। ध्यान रहे हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला गलत है। फिलहाल ‘आप’ को हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिली हुई है।

सदीय सचिव नियुक्त किया था

बता दें कि ‘आप’ विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मोहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य बताया था। आरोप है कि ‘आप’ ने इन 20 विधायकों को दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव नियुक्त किया था।

‘आप’ विधायकों ने न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना रद करने की मांग की थी।

कौन हैं वो 20 अयोग्य विधायक

1. जरनैल सिंह, तिलक नगर

2. नरेश यादव, मेहरौली

3. अल्का लांबा, चांदनी चौक

4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

5. राजेश ऋषि, जनकपुरी

6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर

7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

9. अवतार सिंह, कालकाजी

10. शरद चौहान, नरेला

11. सरिता सिंह, रोहताश नगर

12. संजीव झा, बुराड़ी

13. सोम दत्त, सदर बाज़ार

14. शिव चरण गोयल, मोती नगर

15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर

16. मनोज कुमार, कोंडली

17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

18. सुखबीर दलाल, मुंडका

19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़

20. आदर्श शास्त्री, द्वारका

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