इंदौर : उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2017 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर विधायक श्रीमती नीना वर्मा के निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय से पीड़ित होकर अपदस्थ विधायक श्रीमती नीना वर्मा के द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गयी है।  गुजरात में एंट्री से पहले ही कमजोर पड़ा ‘ओखी’, चुनाव प्रचार पर भी पड़ा असर
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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष अनुमति याचिका को परीक्षण हेतु स्वीकार किया गया है। परीक्षण के मापदण्ड पर विशेष अनुमति याचिका सही होने पर ग्राह्यता के लिए सुनवाई की तारीख निर्धारित की जावेगी। एक अन्य प्रकरण में उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा आवेदक सुरेश चंद्र भंडारी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पारित किये एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध श्रीमती नीना वर्मा के द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
जिसमे नवलकिशोर शर्मा एवम् संदीप कनेश को सूचनापत्र तामील न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किये जाने के आदेश जारी कर आगामी सुनवाई तिथि 08 जनवरी 2018 नियत की है। उल्लेखनीय है कि जब तक सभी पक्षकारो को नोटिस तामील नही हो जाते है, सुनवाई प्रक्रिया प्रारम्भ नही होगी।
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