चारा घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. अदालत ने देवघर कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही मामले को बेहद गंभीर बताया. लिहाजा अब RJD सुप्रीमो लालू यादव को इस बार जेल में ही होली मनानी पड़ेगी.
लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले में आधी सजा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है. मालूम हो कि देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में लालू यादव को कम से कम 21 महीने जेल में बिताने होंगे, जिसके बाद ही उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.
आरजेडी सुप्रीमो ने होली से पहले मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. इससे फिलहाल उनके बाहर आने की उम्मीद कमजोर होती दिख रही है. वहीं, चाईबासा मामले में दायर जमानत याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई होगी. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है.
इसके अलावा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए. इस मामले में सीबीआई की ओर से गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन गवाह नहीं पहुंचे. इसके चलते गवाही नहीं हो सकी. लिहाजा अब अदालत ने गवाहों पर सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.