उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विजिलेंस के निशाने पर है। वहीं इस मामले को लेकर विजिलेंस ने जोशी पर मुकदमा दर्ज को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है। वहीं अब कैबिनेट द्वारा निर्णय लेने के बाद ही स्पष्ट होगा कि जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई होगी या नहीं। दरअसल, इस मामले को प्रकाश में लाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गये हलफनामे को आधार बनाया। इसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग नौ करोड़ की संपत्ति है।
वहीं विकेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा कोई आय का अन्य साधन नहीं है। गणेश जोशी के आयकर रिटर्न के आधार पर विधायक और मंत्री के तौर पर उन्हें विगत 15 साल में महज 35 लाख का वेतन मिला, तो यह 9 करोड़ कहां से आए? इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत मिलने पर जोशी निशाने पर आ चुके है। इसके अतिरिक्त विजिलेंस कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है।
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