यह बैन कब तक रहेगा इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने 1 नवंबर तक बैन जारी रखा है। इसी दौरान गुरुपर्व पर पटाखों की छूट मामला उठा तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आदेशों को सांप्रदायिक रंग नहीं लेने दिया जाएगा। बारात में भी पटाखों पर रोक लगाई जानी चाहिए। गुरुपर्व पर पटाखों की अनुमति को लेकर 1 नवंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पटाखों पर रेगुलेटिड बैन के आदेश सफल रहने के आदेशों की खुशी वीरवार को सिंगल बेंच के आदेशों का लेकर पैदा हुए विवाद के कारण फीकी पड़ गई।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 13 अक्तूबर के आदेशों के जरिए 26 अक्तूबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया था। इन आदेशों में यह भी कहा गया था कि पटाखों की बिक्री के लिए पिछले साल के मुकाबले केवल 20 प्रतिशत ही लाइसेंस जारी किए जाएं। इन आदेशों को चुनौती देते हुए अमृतसर के कुछ पटाखा विक्त्रस्ेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया।
विवाद वहां आरंभ हुआ जब यह मामला डिवीजन बेंच के स्थान पर सिंगल बेंच के पास पहुंच गया। सिंगल बेंच ने भी इस मामले में डिवीजन बेंच के आदेशों के खिलाफ लाइसेंस जारी करने के आदेश दे दिए और इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ अटैच करने के आदेश दे दिए। वीरवार को जब पीआईएल बेंच के सामने पटाखों पर बैन को लेकर याचिका पहुंची तो सिंगल बेंच के आदेश भी पीआईएल बेंच के सामने पहुंच गए।