कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी जिस पर मामला सुनवाई के लिए लगाया गया और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता। फोरम शापिंग (पसंदीदा बेंच चुनना) की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कर्नाटक के हिजाब मामले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक का मामला जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष लगा है। मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई थी।
कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी जिस पर मामला सुनवाई के लिए लगाया गया और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता। फोरम शापिंग (पसंदीदा बेंच चुनना) की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कर्नाटक के स्कूल कालेजों में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने जल्द सुनवाई की मांग की थी जिस पर मामला सुनवाई के लिए लगाया गया और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता। फोरम शापिंग (पसंदीदा बेंच चुनना) की इजाजत नहीं दी जा सकती।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features