केंद्र सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत पीएम मोदी ने सितंबर, 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Scheme) की शुरूआत की थी। इसमें देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को जीवनयापन के लिए सालाना 36 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

किसान पेंशन योजना (Kisan pension Scheme) के पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इसके तहत 18 से 40 की उम्र के ऐसे किसान सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर या इससे कम खेती योग्य भूमि है। इसकी खास बात यह है कि लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 तक लगभग पांच करोड़ लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाना था। बाद में इसे संशोधित कर तीन करोड़ कर दिया गया। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केवल 21,20,310 किसानों ने इस योजना की सदस्यता ली है। पीएम किसान पेंशन में सरकार भी किसानों के बराबर योगदान करती है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी। किसान पेंशन योजना में आवेदन के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं चुकानी होगी।
क्या है योजना
किसान को इस योजना के तहत 20 साल से 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसको प्रतिमाह 55 रुपये अंशदान करना होगा। वहीं 30 साल की उम्र में जुड़ने वाले को 110 रुपये प्रतिमाह और 40 साल में जुड़ने वाले को 200 रुपये प्रतिमाह इसमें योगदान करना होगा।
पेंशन योजना की पात्रता
– छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के पात्र होंगे।
– योजना का लाभ 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को मिलेगा।
– योजना से जुड़ने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
– नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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