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सरकार का यह आदेश उन डीलरों के लिए बड़ा झटका है, जो चीनी कंपनियों के पावर टिल्लरों का कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि कुल्लू जिला को पावर टिल्लर खरीदने के लिए 15 लाख रुपये जारी किए गए हैं। कृषि विभाग ने सरकार के आदेश के तहत किसानों से पावर टिल्लर खरीदने से पहले विभाग से संपर्क करने को कहा है।
प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए किसानों को दी जाने वाली विभिन्न स्कीमों की सब्सिडी जारी कर दी है। विभाग की ओर से पावर टिल्लर पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
खेत-खलियानों को जोतने के काम में आने वाले पावर टिल्लर की कीमत 1.50 से 1.65 लाख रुपये तक है। ऐसे में इस पर आधी रकम कृषि विभाग देगा और आधी राशि किसान को देनी होगी।
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