अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुंरत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यानी आज केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना ही होगा।
राजू ने कहा यदि केजरीवाल धारा 45 की कठोरता तय किए बिना अंतरिम जमानत चाहते हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था।” उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल यह बताने में विफल रहे कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब उन्हें अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया गया था।