कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर केंद्र से SC ने माँगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और वैक्सीन निर्माताओं को नोटिस भेजा है और सभी से चार हफ्ते में जवाब दायर करने के लिए कहा है. बाल चिकित्सक डॉ. जैकब पुलीयल ने सर्वोच्च अदालत में यह याचिका दाखिल की है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वो याचिका पर नोटिस जारी कर रहा है, किन्तु टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहता. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा है कि, ‘क्योंकि वैक्सीन संशय पहले से ही समस्या पैदा कर रहा है. देश वैक्सीन की किल्लत से लड़ रहा है, टीकाकरण जारी रहे और हम इसे रोकना नहीं चाहते हैं.’

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि ICMR सहित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों का नियम है कि वैक्सीन डेटा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से डेटा जारी किए जाने पर विशेषज्ञ उस पर गौर करते हैं. उन्होंने कहा कि, ‘हम यह नहीं कह रहे हैं कि टीकाकरण को रोक दिया जाए, किन्तु ट्रायल के डेटा को पब्लिक डोमेन में लाया जाना चहिए.’

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