क्या आप जानते हैं..?? GST लागू करने के लिए 30 जून को आधी रात में बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र

एक राष्ट्र एक कर के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-GST 1 जुलाई से लागू होने वाला है. पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. जीएसीटी लागू करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है.

एक राष्ट्र एक कर के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-GST 1 जुलाई से लागू होने वाला है. पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. जीएसीटी लागू करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है. सरकार ने रखा प्रस्ताव मोदी सरकार ने जीएसटी लागू होने के ऐतिहासिक मौके के मद्देनजर 30 जून की रात संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है. यह सत्र 30 जून की रात 11 बजे शुरू होकर 12:10 बजे तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित करेंगे. आधी रात को होने वाला संसद का ये विशेष सत्र दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा. यह बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में बुलाया जाएगा. कारोबारियों को मिलेगी राहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) 30 जून को आधी रात से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी. पिछले रविवार को GST की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स तय किए गए थे. साथ ही GST काउंसिल ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रिटर्न भरने के लिए दो महीने का समय दिया है.

सरकार ने रखा प्रस्ताव

मोदी सरकार ने जीएसटी लागू होने के ऐतिहासिक मौके के मद्देनजर 30 जून की रात संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है. यह सत्र 30 जून की रात 11 बजे शुरू होकर 12:10 बजे तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित करेंगे. आधी रात को होने वाला संसद का ये विशेष सत्र दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा. यह बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में बुलाया जाएगा.

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कारोबारियों को मिलेगी राहत

वस्तु एवं सेवा कर (GST) 30 जून को आधी रात से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी. पिछले रविवार को GST की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स तय किए गए थे. साथ ही GST काउंसिल ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रिटर्न भरने के लिए दो महीने का समय दिया है.

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