2.50 लाख की इनकम पर नहीं लगता है टैक्स
गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स में फिलहाल 2.50 लाख पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। जिनकी इनकम 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक हैं, तो उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। अब इस 50 हजार रुपये पर 2.5 हजार रुपये टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, 3 लाख तक की इनकम पर 2.5 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। इस हिसाब से 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप टैक्स देने से बचेंगे।
ऐसे बचा सकते हैं टैक्स
अतुल गर्ग ने बताया कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख से 7.5 लाख तक है , तो भी आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। अगर आप चार लाख रुपये सालाना कमाते हैं, तो आप दो लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखाकर के टैक्स में 100 फीसदी छूट ले सकते हैं। आप अपनी सालाना इनकम के हिसाब से 7.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स की देनदारी को 100 फीसदी शून्य कर सकते हैं।
ऐसे समझे टैक्स का गणित
भारत में सिर्फ 5430 लोग ही एक करोड़ रुपए से अधिक का आयकर देते हैं।
इनकम टैक्स में छूट
2.5 लाख रुपये 0%
50 हजार अतिरिक्त 2500 रुपये
80सी के तहत छूट 150000 रुपये
होम लोन इंटरेस्ट 250000 रुपये
सालाना इनकम 750000 रुपये
टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये
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