दिल्ली के समीप गुरुग्राम में हुए जमीन घोटाला मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल इन दोनों के खिलाफ गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। 
गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ डीएलफ नामक एक रियल एस्टेट कंपनी, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज समेत कुछ अन्य सरकारी और गैर सरकारी अधिकारीयों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालाँकि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज करने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया है।
पुलिस के मुताबिक यह एफआईआर भारतीय कानून के आईपीसी की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई है। इन धाराओं के तहत अब आरोपियो पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। इसके साथ ही पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 13 के तहत भी मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि स्काईलाइट हॉस्पेटिलिटी नामक एक कंपनी ने यह जमीन खरीदी थी। इस कंपनी में वाड्रा की हिस्सेदारी है। इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें 42 करोड़ रुपये का नोटिस भी भेजा था जिसे नजर अंदाज कर दिया गया।
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