
अदालत ने कहा कि जमानतदारों ने 18 मई तक दोनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर नहीं किया तो उनके जमानतनामे जब्त कर लिए जाएंगे। इसके पहले मामले के विवेचक राधेश्याम दास ने कोर्ट में आरोपियों अमरेंद्र सिंह व विकास वर्मा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि इस मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गौतमपल्ली थाने में दर्ज कराई गई थी।
इस आदेश को शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। अर्जी में विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी करने से इन्कार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
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