सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मार्च 2023 में जारी इंटरव्यू पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एडीजीपी जेल को तलब कर लिया है। सरकार द्वारा जांच कमेटी की रिपोर्ट न सौंपे जाने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि अब एडीजीपी जेल अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होकर बताएं कि अब तक इस मामले में क्या किया गया। जेलों में मोबाइल फोन की स्मगलिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अब भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रही है, जबकि यह बेहद ही गंभीर मामला है। सरकार ने डिटेल जवाब दाखिल करने के लिए डेढ़ महीने का और समय मांगा था।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, इसलिए अब एडीजीपी जेल आएं और जवाब दें। मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रही एडवोकेट तनु बेदी ने कहा कि इस मामले में मार्च में जांच कमेटी बनी थी लेकिन आज तक जांच ही पूरी नहीं हुई। यह एक बड़ा सवाल है। सरकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है और सरकार की कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं।
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