इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले से शुक्रवार (26 नवंबर 2021) को एक महिला का रेप करने के आरोप में सिविल जज को अरेस्ट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए लोअर दीर के जिला पुलिस अधिकारी (DPO) इरफानुल्ला खान ने बताया कि पीड़िता को लोअर कोर्ट के सीनियर सिविल जज जमशेद कुंडी के सरकारी आवास से बरामद किया गया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पेशावर हाई कोर्ट (PHC) ने सिविल जज को निलंबित कर दिया है। वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस हिरासत में एक दिन की रिमांड पर भेजा है। पीड़िता की शिकायत के बाद गुरुवार (25 नवंबर 2021) रात बलामबत थाने में जज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुंडी पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत केस दर्ज किया गया है। पेशावर की महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि न्यायमूर्ति ने तीन माह पूर्व उसकी बहन को नौकरी दिलाने के बहाने उससे 15 लाख रुपए माँगे थे, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने आरोपित को 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के दो हार, चूड़ियाँ और झुमके दिए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, जज कुंडी ने उसे 25 नवंबर, 2021 की सुबह कॉल किया और कहा कि वह उसकी बहन को नौकरी नहीं दिला पाया है। उसने पीड़िता से लोअर दीर के बलामबत इलाके में अपने आवास पर आने को कहा, ताकि वह उसके पैसे वापस लौटा सके। महिला जब जज के सरकारी आवास पर पहुँची, तब उसने रुपए वापस करने के लिए पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने को कहा। जब वह इसके लिए नहीं मानी तो कुंडी ने उसका बलकार किया और उसके रुपए भी वापस नहीं किए। इसके बाद पीड़िता ने न्यायाधीश के खिलाफ थाने में अपनी शिकायत दी। DPO खान ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। वहीं बलामबत पुलिस स्टेशन में तैनात एक अन्य अफसर ने मीडिया को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म किया गया था और मामले की आगे की जाँच जारी है।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features