सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से भड़की हिंसा में मारे गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. मानवाधिकार आयोग ने इसकी घोषणा की है. मुआवजे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पांच-पांच लाख रुपये देंगी.
मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को आदेश दिए कि मोहसिन के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएं. राज्य सरकार ने इस मामले मे अध्यादेश जारी किया हुआ है.
गौरतलब है कि मई 2014 में सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट से पूरे महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति बनी रही. इसी तनाव के चलते 2 जून 2014 को हड़पसर में हिंसा फैली जिसमें भीड़ ने दफ्तर से घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख पर हमला कर दिया. हमले में मोहसिन की मौत हो गई.
देशभर में इस हत्या की कड़ी निंदा की गई. मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है. यह मामला तब एक बार और चर्चा में आया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सुनवाई के लिए जाने-माने विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम की नियुक्ति की थी, लेकिन बाद में वे इस मुकदमे से पीछे हट गए थे. बहरहाल पुणे के समाजिक संघटन से जुड़े अंजुम इनाम्दार ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया है.
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