एक विशेष मकोका अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जेल में घर के बने खाने की मांग की थी। इसके लिए उसने खुद को कई बीमारियों से ग्रसित होने का हवाला दिया था। Good News: आम आदमी को राहत सकेती है मोदी सरकार, जानिए कैसे और क्यों?
विशेष न्यायाधीश (मकोका) ए. एस. भाईसारे ने सुनवाई के दौरान पाया कि इकबाल कासकर को डॉक्टर द्वारा कोई विशेष आहार देने के लिए नहीं कहा है। ऐसे में उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि कासकर ने याचिका में अपनी मांग के संबंध में ठोस आधार पेश नहीं किया है।
फैसले में न्यायाधीश ने कहा, ‘कोई अपनी मर्जी, पसंद या इच्छा के अनुसार जेल में बर्ताव नहीं कर सकता है।’ अपनी याचिका में इकबाल कासकर ने मधुमेह, ब्लड प्रेशर होने एवं चक्कर आने के साथ उपचार जारी होने का हवाला देते हुए कोर्ट से न्यायिक हिरासत में उसे घर का बना खाना दिए जाने की अपील की थी।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इकबाल को भगोड़े डॉन दाऊद के नाम पर शहर के बिल्डरों से पैसे और फ्लैट वसूलने के आरोप में पिछले साल 18 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कासकर पर भारतीय दंड विधान की धारा-384, 386 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उस पर मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।