इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर मामले में अपना पक्ष साफ करने को कहा है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने सतेंद्र जैन की कुछ कंपनियो को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ सतेंद्र जैन कोर्ट आ गए थे. मामले की सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने अपना पक्ष कोर्ट मे रखते हुए कहा कि टैक्स की देनदारी को लेकर अगर कोई संदेह के घेरे में आता है, तो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजकर उससे सफाई मांगता है.

विभाग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट और जांच के बाद हमने इन मामले में सतेंद्र जैन को नोटिस दिया था, ताकि वो हमारे सवालों के जवाब दें. यह प्रकिया का हिस्सा है और इस तरह की याचिकाएं किस आधार पर डाली जा सकती है, जब कि विभाग अपना काम कर रहा था. विभाग ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि सतेंद्र जैन को इनकम टैक्स विभाग ने सिर्फ एक शो कॉज नोटिस ही जारी किया है. इनकम टैक्स के वकील ने इस मामले में फिलहाल सुनवाई टालने की कोर्ट से गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दोनों में से कोई भी पक्ष सुनवाई को टालने की बजाय इस पर अपना-अपना पक्ष रखे.
सतेंद्र जैन ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका लगाई है, जिसको कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. सतेंद्र जैन ने याचिका में कहा कि इनकम टैक्स विभाग को उन्होंने सभी दस्तावेज़ दे दिए हैं, लेकिन उन पर बदले की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से की जा रही है. हालांकि पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने इस मामले में सतेंद्र जैन को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी और न ही अभी इनकम टैक्स की कारवाई पर कोई स्टे दिया था. कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करेगा.
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