बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक 12 वार्ड कमेटियों के लिए चुनाव होना है। इस दौरान हंगामे की आशंका है। इसे देखते हुए चुनाव में केवल पार्षदों व मनोनीत सदस्यों को ही निगम मुख्यालय में प्रवेश देने पर विचार किया गया है।
दिल्ली नगर निगम में चार सितंबर को होने वाले 12 वार्ड समितियों के चुनाव में पार्षद समर्थक या परिजन निगम मुख्यालय में नहीं आ सकेंगे। मुख्यालय में प्रवेश से पहले पार्षदों को अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा।
दरअसल, बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक 12 वार्ड कमेटियों के लिए चुनाव होना है। इस दौरान हंगामे की आशंका है। इसे देखते हुए चुनाव में केवल पार्षदों व मनोनीत सदस्यों को ही निगम मुख्यालय में प्रवेश देने पर विचार किया गया है। ऐसा होने पर पार्षद के साथ उनके रिश्तेदार या समर्थक नहीं आ पाएंगे। यहीं नहीं निगम मुख्यालय में दूसरे लोगों के लिए वाहन खड़े करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
पार्षदों और मनोनीत सदस्यों को केवल पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही जिस वार्ड कमेटी का चुनाव होगा उसमें केवल उस वार्ड कमेटी के सदस्यों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। ए ब्लाक में केवल चुनाव प्रक्रिया में लगे निगम कर्मियों को ही अनुमति होगी। निगम के मुताबिक उस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। दिल्ली पुलिस को भी चुनाव की सूचना दी गई है ऐसे में वह भी अपने कर्मियों की तैनाती अपनी सुविधानुसार करेगी।
पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं
एमसीडी के निगम सचिव ने एक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत पार्षदों और मनोनीत सदस्यों से आग्रह किया गया है कि कोई भी प्रत्याशी अपने साथ अपने समर्थक लेकर न आए। किसी भी पार्षद और मनोनीत सदस्य को पोलिंग बूथ में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिस हॉल में वार्ड कमेटी की बैठक चल रही होगी उस समय केवल उसी वार्ड कमेटियों के पार्षदों और मनोनीत सदस्यों को प्रवेश की अनुमति होगी।
समय सीमा को ध्यान में रखते चुनाव जीतने के बाद किसी भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी के स्वागत और अभिनंदन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों को भी केवल लाइव फीड देखने की अनुमति होगी। चुनाव हाल में जाने की इजाजत नहीं होगी।
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