दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रदूषण फैलाने पर डीपीसीसी ने फिक्‍की ऑडिटोरियम पर लगाया 20 लाख का जुर्माना

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) (Delhi Pollution Control Committee) प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्‍ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में डीपीसीसी ने फिक्‍की ऑडिटोरियम पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डीपीसीसी ने यह फिक्‍की को यह चेतावनी भी दी है कि वह तब तक कोई तोड़फोड़ या अन्‍य कोई काम ना करें जब तक वह एंडी स्‍मॉग गन अपने प्रोजक्‍ट साइट पर लगा ले।

निर्माण स्‍थल पर मिली थी गड़बड़ी

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कई निमार्ण कार्य स्‍थल का जायजा लिया। इस दौरान प्रगति मैदान और फिक्‍की ऑडिटोरियम का जायजा लेते वक्‍त कई खामियों को दुरुस्‍त करने को कहा था। इस दौरान निर्माण स्‍थल पर धूल उड़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। पर्यावरण मंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रगति मैदान के गेट-6 पर चल रहे निर्माण कार्य पर नियमों का उल्लंघन नहीं पाया, लेकिन फिक्की में चल रहे ध्वस्तीकरण में बड़े पैमाने पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन देखा। इस पर उन्होंने फिक्की में तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण का कार्य बंद करा दिया। साथ ही संबंधित एजेंसी पर जुर्माना भी लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई जाती है, तब तक काम शुरू न किया जाए।

दिल्‍ली में 20 हजार से ज्‍यादा वर्ग मीटर की निर्माण साइट 39 जगह चिन्‍हित

दिल्‍ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए एंटी डस्‍ट अभियान चल रहा है। इसके तहत दिल्ली के अंदर चल रहे सभी छोटे-बड़े निर्माण स्थलों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिनका पालन करना आवश्यक है। इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके तहत दिल्ली में जहां पर भी 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइट हैं और निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर दिल्ली सरकार ने एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की 39 निर्माण साइट को चिह्न्ति किया गया है।

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