विशेष न्यायालय जन प्रतिनिधि के जज हरिनाथ पांडेय ने गोसाईंगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू व उनके सहयोगी सियाराम सराफ व पवन मिश्र को निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप से बरी कर दिया। मामला तारुन थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान का है।
तत्कालीन तारुन थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने 25 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रचार अवधि समाप्ति होने के बाद चुनाव प्रचार करने का आरोप रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामशंकर तिवारी ने दलील दी कि पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करा फर्जी मामला बनाया। निषेधाज्ञा के उल्लंघन का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।