हल्द्वानी : डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने देर रात जिले में धारा 144 लागू कर दी है। अब लोग समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से लेनी होगी।
डीएम ने कहा है कि आदर्श आचार संहित की अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जनसभा व जुलूस का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते शस्त्र, शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को लुभाने, डराने की आशंका रहती है। समय के अभाव के चलते सभी पक्षों को सुना जाना संभव नहीं होगा।
इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए आचार संहित की समाप्ति तक धारा 144 लागू कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट व अन्य संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के बिना समूह में चार से पांच लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। शस्त्र आदि लेकर भी सार्वजनिक स्थान व सड़क पर नहीं घूम सकेगा।
इस दौरान अफवाह फैलाने व परचे आदि का वितरण भी नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार का आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। यह आदेश पूर्व की अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बरात, पार्टी, शवयात्रा, हाट बाजार, अस्पताल ले जा रहे व्यक्तियों, कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगा।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features