नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद अपने पैसे को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। नोटबैन से जुड़े हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सीरीज शुरू की गई है। यहां आप एक्सपर्ट्स से नोटबंदी से जुड़े किसी भी प्रश्न का जवाब पा सकते हैं।
आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सुशील अग्रवाल (सीए)
सवाल: मेरे पैरंट्स ने 28 साल की कमाई से 4-5 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी मां सिलाई करती हैं और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूं। मेरी बहन पार्लर का काम करती है। जब हम ये पैसे जमा करने जाएंगे तो क्या कोई सबूत मांगा जाएगा? हम बिल्स कैसे दिखाएंगे? – रेखा सिंह
जवाब: आपके सवाल से लगता है कि आप, आपकी मां और आपकी बहन तीनों की आय टैक्सेबल लिमिट से कम है और आपके पास शायद पैन कॉर्ड भी नहीं है। आप अपने दो अकाउंट में एक बार में 50 हजार रुपए से कम कैश जमा करवा सकते हैं। तीनों अकाउंट में मिलाकर 4-5 लाख रुपए जमा करने से कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है।
सवाल: मैं, मेरे पति, मेरा बेटा और मेरी बहू सभी डॉक्टर हैं। हम सभी इनकम टैक्स देते हैं लेकिन मेरे और मेरी बहू के पास कुछ पैसा ऐसा भी है जो हमने घर में बचाकर रखा हुआ था। क्या हम अपने नॉर्मल डिपॉजिट के अलावा यह पैसा भी बैंकों में जमा कर सकते हैं? – डॉ. मंजू अग्रवाल
जवाब: अगर यह पैसा 2.5 लाख रुपए तक है तो प्रत्येक व्यक्ति इसे सामान्य तौर पर जमा कर सकता है। अगर यह पैसा ज्यादा है तो आपको अपने सीए से राय लेनी चाहिए।
सवाल: मेरी एक एफडी मैच्योर हो गई है जो मैंने पोस्ट ऑफिस में कराई थी। अब उसका मैच्योरिटी चेक बैंक में जमा कराता हूं तो क्या वो अमाउंट 2.5 लाख की लिमिट में जुड़ जाएगा? या फिर वो लिमिट सिर्फ कैश डिपॉजिट पर लागू होती है? कहीं आईटी वाले इस डिपॉजिट की डिटेल तो नहीं मांगेंगे? – अरुण कुमार
जवाब: 2.5 लाख की लिमिट सिर्फ पुरानी करंसी जमा करने लिए है। एफडी मैच्योरिटी का अमाउंट उसमें नहीं जुड़ेगा। अगर इनकम टैक्स वाले इसकी डिटेल मांगते हैं तो आपके पास एफडी के कॉपी दिखाने के लिए पर्याप्त है।
सवाल: मैने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 8 लाख का लोन लिया हुआ है, जिसको दिसंबर में जमा कराना होता है। मेरे एक रिश्तेदार को जमीन अधिग्रहण का रुपया मिला है। अगर मैं उनसे उधार लेकर अपना लोन चुकाऊं तो क्या मैं इनकम टैक्स के दायरे में आऊंगा? – धर्मेंद्र भाटी
जवाब: अगर आप अपने रिश्तेदार से चेक से लोन लेते हैं और उससे अपना उधार चुकाते हैं तो इसकी वजह से आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। आपके सवाल से लगता है कि आप किसान हैं और आपकी केवल कृषि आय है। आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई प्रावधान नहीं लागू होगा।
सवाल: मैं एक किसान हूं और हर साल रिटर्न फाइल करता हूं। मेरी पिछली रिटर्न में मैंने 14 लाख रुपए कैश इन हैंड दिखाया। अप्रैल 2016 की फसल से 8 लाख कैश इन हैंड अलग से आया। क्या मैं यह सारा अमाउंट बैंक में जमा कर सकता हूं? क्या इस पर पेनल्टी लगेगी? – जी. सिंह, सोनीपत
जवाब: आपके पास 1 अप्रैल, 2016 को कैश इन हैंड में 14 लाख रुपए थे लेकिन 8 नवंबर को आपके पास कितना कैश इन हैंड था, इसका आपने कोई ब्यौरा नहीं दिया। आप अपने खाते में उतना पैसा जमा कर सकते हैं जो आपके पास 8 नवंबर को कैश था। आपके पास नोटिस आ सकता है लेकिन पेनल्टी लगने की संभावना नहीं है।
सवाल: मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मैंने बैंकों, कोऑपरेटिव सोसायटीज और जीपीएफ अकाउंट से पिछले 1 साल में कई लोन लिए हुए हैं। लोन अमाउंट का करीब 2.5 लाख रुपए मैं खर्च नहीं कर पाई हूं जो मेरे पास पुराने नोटों में हैं। क्या मैं बैंक में ये पैसे जमा कर सकती हूं? – गुलशीन कौर
जवाब: आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आपने लोन का पैसा बैंक से कैश में निकालकर रखा हुआ था और आप उसे खर्च नहीं कर पाई हैं। आप बेझिझक यह अमांउट बैंक में जमा कर सकती हैं। इस तरह की परिस्थितियों में बैंक में दोबारा रकम जमा करने में कोई परेशानी नहीं है।
सवाल: मैं सैलरीड हूं और मेरी पत्नी होममेकर हैं। नवंबर में 8 तारीख से पहले मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 12 लाख रुपए एटीएम और अन्य बैंकों से निकाल लिए। मेरी बेटी की शादी 11 को थी, लेकिन 8 के बाद किसी ने पुराने नोट नहीं लिए। मैंने किसी तरह घर, फर्नीचर, हलवाई वगैरह से उधार पर काम कराया। अब मुझे इन लोगों को नई करंसी में पेमेंट करना है। जब मैं यह पैसा बैंक में डालूंगा तो क्या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है? – आरके शर्मा
जवाब: आपके पास शादी का कार्ड और बुकिंग और पेमेंट के इविडेंस होंगे। जिनसे आपने उधार लिया है क्या वे आपको कोई कन्फर्मेशन दे सकेंगे? अगर इन सवालों का जवाब आप आसानी से सबूतों के साथ दे सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप अपना पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं और फिर बैंक से आप उनको भुगतान कर सकते हैं, जिन्होंने आपको उधार दिया है।
सवाल: मेरी सैलरी 18 हजार है और मैं पार्टटाइम जॉब और प्राइवेट ट्यूशन देता हूं। मैंने पिछले 2 साल में 60 हजार रुपए की सेविंग की। इसे मैंने 40 हजार और 20 हजार करके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। क्या आईटी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है? – प्रदीप कुमार
जवाब: आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। कुल 60 हजार रुपए बैंक में जमा करने पर किसी भी प्रकार के आईटी नोटिस की संभावना नहीं है।
सवाल: मेरी पत्नी ने मेरी सैलरी से 1.5 लाख रुपए घर में बचाकर रखे हैं। क्या मैं उसे अपने अकाउंट में डाल सकता हूं? – वंश तोमर
जवाब: आप इसे आसानी से अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट का टोटल अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो आप आईटी वालों के नोटिस पर आ सकते हैं। 2.5 लाख रुपए से कम के अमाउंट पर आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।