पंचकूला कोर्ट में हुई राम रहीम की 'दुलारी' की पेशी, सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी...

पंचकूला कोर्ट में हुई राम रहीम की ‘दुलारी’ की पेशी, सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी…

राम रहीम की ‘दुलारी’ हनीप्रीत को आज पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके परिजन भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने उसे चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। कोर्ट में पेशी है और उसे लेकर पुलिस पंचकूला पहुंच गई है। हनीप्रीत पिछले 54 दिन से जेल में थी।  13 अक्तूबर के बाद वह पहली बार जेल से बाहर निकली। इससे पहले हनीप्रीत की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए होती रही।पंचकूला कोर्ट में हुई राम रहीम की 'दुलारी' की पेशी, सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी...

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वहीं सुनवाई को दौरान हनीप्रीत को 28 अगस्त को दर्ज किए गए देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले की चार्जशीट की कॉपी दी गई। इस चार्जशीट को पुलिस ने पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश किया था। दूसरी ओर, हनीप्रीत से मिलने के लिए उसके परिजन भी कोर्ट में मौजूद रहे, जिन्होंने आते ही हनीप्रीत को गले से लगाया और प्रोत्साहित किया।

बता दें कि मामले में आरोपी हनीप्रीत को आज कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला की सेंट्रल जेल से पंचकूला कोर्ट परिसर में लाया गया। उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट में हनीप्रीत, चर्चा घर के इंचार्ज चमकौर सिंह और राम रहीम के निजी सचिव राकेश कुमार सहित अन्य दूसरे लोगों पर आरोप लगाए हैं।

28 नवंबर को पुलिस ने पेश की थी चार्जशीट

25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा और राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में दर्ज मामले में मंगलवार को 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया। ठीक 90 दिन बाद अदालत में 970 पेज का चालान पेश किया गया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त एस चावला ने इसकी पुष्टि की।

इन मामले 67 गवाह बनाए गए हैं। चालान में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय होंगे। 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत, सुरेन्द्र धीमान इंसां, दिलावर इंसां, सीपी आरोड़ा, राकेश, गुरमीत सिंह, गुरदीप, सुखदीप कौर, राकेश, प्रदीप गोयल इंसां सहित अन्य 15 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

इनमें तीन आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। सरकार से इस मामले में कार्यवाही के लिए अनुमति लेने के बाद मंगलवार को सीजेएम की अदालत में चालान पेश किया गया।

चालान में हिंसा की साजिश सहित हैं अन्य आरोप भी

25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के लिए 17 को सिरसा में हुई मीटिंग, दंगा भड़काने, दंगे के लिए फंडिंग करने सहित अन्य आरोप हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे हुई पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर तमाम पहलुओं को चालान में शामिल किया गया है।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि हनीप्रीत के ​खिलाफ 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा भड़काने और इसकी साजिश का मामला दर्ज है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने साध्वियों से रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी।

गौरतलब है कि पंचकूला में हिंसा के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी और 38 दिन की लुकाछिपी के बाद 3 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत को जीरकपुर से सुखदीप कौर के साथ गिरफ्तार किया था।

इसके बाद उसका नौ दिन तक रिमांड लिया गया और आजकल भी वह अंबाला सेंट्रल जेल में है। इस बीच उससे हुई पूछताछ के आधार पर छानबीन में पुलिस को एक मोबाइल फोन एवं अन्य सुबूत मिले थे, जिनका उल्लेख भी चार्जशीट में किया गया है।

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