नई दिल्ली: भारत के गृह मंत्रालय ने शनिवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर-मुसलमानों और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुसलमानों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश को फ़ौरन लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है. ताजा आदेश 2019 में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से संबंधित नहीं है.
CAA के तहत अभी तक सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए गए हैं. जब 2019 में CAA अधिनियमित किया गया था, तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और यहां तक कि इन विरोधों को देखते हुए 2020 की शुरुआत में दिल्ली में भी दंगे हुए थे. CAA के मुताबिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी – जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे.
जो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, वे वर्तमान में गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा जिलों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदाबाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं.