लखनऊ : आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के हाजिर न होने पर सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
आजम खान की उपस्थित के लिए 10 मई की तिथि नियत की है। अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर इस परिवाद पर कोर्ट ने वादी के बयान एवं प्रमुख समाचार. पत्रों में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने गत 20 दिसंबर को तलबी आदेश पारित करते हुए आजम खां को 24 जनवरी के लिए धारा.500ए 504 एवं 505 आईपीसी के अंतर्गत तलब करते हुए अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया थाए लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।
पिछली तिथि को वादी की ओर से वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया था। जिस पर अदालत ने वादी को निर्देश दिया था कि वह आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत डाक से समन भेजे। समन भेजने पर भी आजम खां के उपस्थित न होने पर अदालत ने उन पर पर्याप्त तामील को मानते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वादी ने अदालत के समक्ष परिवाद के साथ लखनऊ के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों की प्रतियां दाखिल कर कहा है कि आजम खान 30 नवंबर 2015 को रामपुर के एक कार्यक्रम में वादी को आरएसएस में शामिल होने के साथ-साथ आपित्तजनक शब्दों का प्रयोग किया था।