सरकार ने पेंशन में संशोधन कराने के लिए पेंशनरों को मौका दिया है। इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है।
LoC पर उड़े पाक के तीन जासूसी हेलीकाप्टर, जवानों ने की मशीनगन से गोलीबारी
पेंशनरों को निर्धारित फार्म पर अपने आवेदन को कोषागार कार्यालय में जमा करना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने एक जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त, दिवंगत व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण व संशोधन करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने सभी विभागों व पेंशनरों को अवगत कराया कि पेंशन का पुनरीक्षण व संशोधन करने के लिए निर्धारित फार्म पर आवेदन करें। जिन पेंशनरों की पेंशन का शासनादेश के अनुसार वर्तमान तक पुनरीक्षण व संशोधन नहीं हुआ, वे कोषागार कार्यालय में अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
इसके बाद शासनादेश के आधार पर पेंशन का आंकलन किया जाएगा। बताया कि वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को यदि वर्तमान में लागू वेतन आयोग के तहत पेंशन कम मिल रही है, तो वे आवेदन कर पेंशन का पुनरीक्षण करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद पेंशन संशोधन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features