नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसपर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले पर एक महीने के अंदर फैसला करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि फिलहाल एम्प्लॉयर्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए. बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था.
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