सलमान खान मंगलवार को 51 साल के हो जाएंगे। सलमान पर जोधपुर में जारी आर्म्स एक्ट प्रकरण में सजा की तलवार लटक रही है। जोधपुर में 18 साल से जारी यह मामला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है उम्मीद की जा रही है कि अगले माह के अंत तक इस मामले का फैसला अा जाएगा।
ब्रेकिंग न्यूज़: गुफा में मिला 16 लाख करोड़ सोना, अमीर हुआ भारतआर्म्स एक्ट प्रकरण में फाइनल आर्गुमेंट चल रहा है। फाइल आर्गुमेंट की तीन बहस हो चुकी है और अगली बहस 2 जनवरी को होनी है। इस मामले में गवाह बहुत कम हैं और सब कुछ रिकार्ड पर है। ऐसे में फाइनल आर्गुमेंट लम्बा चलने की संभावना कम ही है। कानून के जानकारों का मानना है कि वर्तमान स्थिति के मुताबिक जनवरी के अंत तक इस आर्म्स एक्ट में फैसला आ जाना चाहिए।
बचाव पक्ष की दलील
इस केस में सलमान के वकीलों की दलील है कि जोधपुर में सलमान के पास से किसी तरह के हथियार बरामद नहीं किए गए। सलमान की गिरफ्तारी के पश्चात इन हथियारों को एक शख्स सलमान के मुंबई स्थित निवास से जोधपुर में जमा कराने को लेकर आया। ऐसे में जब हथियार जोधपुर में ही नहीं थे तो इनसे शिकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
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सरकारी पक्ष की दलील
हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया, लेकिन ये दोनों मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। वहीं काले हिरण शिकार प्रकरण में अभी तक फैसला आना बाकी है। साथ ही होटल के कमरे से सलमान की पिस्टल चोरी चले जाने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने खोज कर उसे बरामद कर सलमान का सौंपी थी। वहीं इन हथियारों को सलमान के पकड़े जाने के पश्चात मुंबई भेजे जाने को लेकर संशय बना हुआ है। इसी को दोनों पक्ष आधार बना रहे है।
कितनी हो सकती है सजा
आर्म्स एक्ट प्रकरण में लाइसेंस अवधि समाप्त हुए ज्यादा दिन नहीं निकले थे। ऐसे में इसे रिन्यू कराने में रही कमी को कोर्ट किस तरह लेता है यह देखने वाली बात होगी। अवैध हथियार रखने पर एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है। और इनसे शिकार करने की पुष्टि होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
यह है आर्म्स एक्ट प्रकरण
अक्टूबर 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर हिरण शिकार का आरोप लगा। इन मामलों में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद शिकार में यूज हथियार की बात उठी और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ।
जांच में सामने आया कि सलमान खान को एक ही लाइसेंस पर एक रायफल व पिस्टल जारी किए गए और इस लाइसेंस की अवधि 22 सितम्बर 1998 को समाप्त हो गई। इस कारण उनके खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रख उनसे शिकार करने का मामले में केस शुरू हुआ।