राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कल विधानसभा में विश्वासमत पर मतदान होगा? सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अभी एजेंडा जारी नही हुआ है। कोर्ट ने इसके बाद उनसे इसके बारे में स्पीकर आफिस से पता करके बताने को कहा। बता दें कि कोर्ट 6 बसपा विधायकों के वोटिंग अधिकार के निलंबन की मांग पर सुनवाई कर रहा है। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू होने वाला है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छह विधायकों को इस बात की अनुमति प्रदान कर दी कि वे उनके खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करने वाली याचिका वापस ले लें। बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में विलय करने वाले इन छह विधायकों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए भाजपा विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दी है। उनका कहना है कि इन विधायकों ने अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
दिलावर ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी
इस दौरान विधायकों की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उन्हें याचिका वापस लेने का निर्देश दिया गया है। इस पर पीठ ने याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इसी मामले से जुड़ी दिलावर की एक याचिका पर भी सुनवाई की। दिलावर ने इन छह विधायकों के कांग्रेस सदस्यों के रूप में काम करने पर रोक लगाने का अनुरोध ठुकराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
क्या है मामला
बता दें कि पिछले साल सितंबर में बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा,जोगेंद्र सिंह अवाना,संदीप कुमार,वाजिब अली,लाखन सिंह व दीपचंद की विधानसभा सदस्यता रद करने को लेकर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी याचिका रद कर दी। इसके बाद अध्यक्ष ने इस साल मार्च में सभी विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी भी दे दी।
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