बड़ी खबर: ना पैन, ना आधार फिर भी बीजेपी ने लिया 159 करोड़ का चंदा:- एडीआर

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा हमेशा ही विवादों में रहा है। राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत  लाने की कोशिशों को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में राजनीतिक दलों को आरटीआई से बाहर रखने की पैरवी की थी।बड़ी खबर: ना पैन, ना आधार फिर भी बीजेपी ने लिया 159 करोड़ का चंदा:- एडीआर

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एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट से एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है। एडीआर ने पिछले चार साल में राजनीतिक दलों के मिले चंदे का विश्लेषण किया है। इस दौरान राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया था। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को इन सालों में करीब 159 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोत से मिले हैं यानी चंदा देने वालों का पैन, आधार या निवास का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये स अधिक चंदा देने वाले दानदाताओं को ब्योरा हर साल चुनाव आयोग को देना होता है। पिछले चार सालों में तीन हजार से ज्यादा दान “अज्ञात स्रोत” से मिला है।

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एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से लेकर साल 2016 तक विभिन्न राजनीतिक दलों को 1933 दानदाताओं से 384 करोड़ रुपये चंदा मिला जिन्हें देने वालों का पैन नंबर नहीं था। वहीं इस दौरान 1546 दानदाताओं से  मिले करीब 355 करोड़ रुपये देने वाले का रिहायशी पता नहीं दिया गया था। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों को वित्त वर्ष 2014-15 में करीब 60 प्रतिशत चंदा कार्पोरेट कंपनियों से मिला। साल 2012 से 2016 के बीच कारोबारी घरानों ने पांच राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 956.77 करोड़ रुपया चंदा दिया। इन चार सालों में ज्ञात स्रोत से मिले कुल चंदे का 89 प्रतिशत कारोबारी घरानों से मिला था।

आयकर कानून के अनुसार राजनीतिक दलों को चेक से 20 हजार रुपये से अधिक चंदा लेने पर उस पर टैक्स नहीं देना होता। राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से कम चंदा देने वालों का ब्योरा नहीं रखना होता। इसलिए राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि इस कानून का उपयोग करके कालाधन सफेद किया जाता है।

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