देश के किसी भी शहर में अगर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द होता हैं तो अब नई व्यवस्था के तहत कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। केंद्र सरकार ने DL के नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार सभी राज्यों में बनने वाले DL को नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। किसी भी शहर में Trafic नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है, तो वह नेशनल पोर्टल में Update हो जाएगा।
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दोबारा उस चालक का किसी भी शहर से लाइसेंस नहीं बन पाएगा। वहीं आवेदनकर्ता को DL बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इससे देशभर में फर्जी डीएल बनवाने के सिलसिले पर अंकुश लगेगा।
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