पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर रखा है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. ऐसा मुमकिन है. दरअसल, फर्जी होने के शक में पिछले साल सरकार ने देश भर में 11.4 लाख पैन कार्ड बंद कर दिए थे. इस कार्रवाई के तहत उन लोगों के पैन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, जिन्होंने एक ही नाम पर दो पैन कार्ड बनवा रखे थे. आपको बता दें कि एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.
सरेंडर करें दूसरा कार्ड
अगर आपके नाम पर भी दो कार्ड इश्यू हैं तो खुद इसमें से एक कार्ड को सरेंडर कर दें. 31 जुलाई तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है. पैन कार्ड बंद होने पर पता भी नहीं चलता है. ऐसे में रिटर्न भरते वक्त आपको परेशानी हो सकती है. जरूरी है कि आप जान लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
पैन-आधार को लिंक कराना भी जरूरी
आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. क्योंकि, 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ पैन-आधार लिंक की भी डेडलाइन है. इसके बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कैटेगरी में डाला जा सकता है. सरकार इस संबंध में पहले ही आगाह कर चुकी है. इन सब काम से पहले ये जानिए कि आपका पैन काम तो कर रहा है ना?
घर बैठे पता करें
आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्टेप में इसे जान सकते हैं.
स्टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.
स्टेप-2: नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.