सरकार 30 दिसंबर की सीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर जुर्माना लगेगा। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास ये नोट पाए जाने पर सरकार उन पर जुर्माना लगाने को अध्यादेश कैबिनेट ने पास कर दिया है । सरकार के बिल के अनुसार यदि आपके पास 31 मार्च के बाद पुराने नोट पाए गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं आपको पुराने नोट रखने के जुर्म में जेल भी हो सकती है।
मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मोदी कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक के दौरान पुराने नोटों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को रखने, लाने, ले जाने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे नियम बनाए जाने की संभावना है, जिसमें तीस दिसंबर के बाद कोई व्यक्ति पांच सौ या हजार का पुराना वाला दस से ज्यादा नोट नहीं रख पाएंगे।
अध्यादेश के जरिये सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी समाप्त किया गया है । 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था।