नई दिल्ली. यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर एक्जिट पोल दिखाने के संदर्भ में चुनाव आयोग ने ‘दैनिक जागरण’ और एक एजेंसी के खिलाफ यूपी के 15 जिलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव आबड़ी खबर: यूपी के 15 जिलों में दैनिक जागरण के खिलाफ FIR का आदेशपोल दिखाए जाने को गंभीरता से लिया है।ऐसे में चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा और कहा है कि धारा 126-ए के तहत किए गए अपराध में दो साल की सजा या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं। सभी चरणों के मतदान पूरे होने से पहले एग्जिट पोल छापना चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। आयोग ने कहा कि उसकी जानकारी में लाया गया है कि दैनिक जागरण ने मतदान के पहले चरण के मौके पर रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल: आई: प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा कराए गए एक्जिट पोल के नतीजे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा अधिसूचित 126-ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे समय, जो आयोग द्वारा अधिसूचित हो, के दौरान कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता है। उसे प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है।