राजस्थान हाईकोर्ट में आज राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलने के मामले को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम बदलने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायाधीश एमएन भंडारी की अदालत ने ये आदेश दिए।
दरअसल, संयम लोढ़ा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 28 दिसम्बर 2014 को राजस्थान की सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, मामले में हाईकोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ऐसे में स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर ही नाम रखे जाएं।
दरअसल, संयम लोढ़ा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 28 दिसम्बर 2014 को राजस्थान की सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, मामले में हाईकोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ऐसे में स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर ही नाम रखे जाएं।
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