निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सिद्ध करने के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। यही नहीं वोटर आईडी न होने की दशा में मतदाता आधार के अलावा 13 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के सहारे भी वोट डाल सकते हैं।
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वोट डालने के दौरान मतदाता को अपनी पहचाना के लिए अपना वोटर आईडी पीठासीन अधिकारी के सामने पेश करना पड़ता है। पहचान स्थापित होने के बाद ही उसे वोट डालने की इजाजत मिलती है। बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है लेकिन किसी वजह से उनके पास वोटर आईडी नहीं होता है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (प्रशासन) अविनाश सिंह बताते हैं कि ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 14 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर वोट डाल सकते हैं।
इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक व डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई और एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आयोग की ओर से जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचानपत्र।