प्रदेश सरकार ने ग्रेड पे-4200 की जगह ग्रेड पे-4600 का लाभ पा चुके पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़े ग्रेड पे के हिसाब से पेंशनरों को 200 रुपये तथा पारिवारिक पेंशनरों को 120 रुपये महीने का फायदा होगा।
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विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने बताया कि वेतन समिति-2008 की संस्तुति स्वीकार किए जाने पर एक जनवरी 2006 के पूर्व के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन का निर्धारण 21 जनवरी 2016 के शासनादेश से किया गया था।
इस शासनादेश के साथ दी गई तालिका के क्रमांक-9 में 4200 ग्रेड पे वाले कर्मियों का न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के रूप में 16,290 रुपये, न्यूनतम पेंशन 8,145 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 4,887 रुपये तय की गई थी। कुमार ने बताया कि 2010 में शासन ने ग्रेड पे-4200 वाले इन कर्मियों को संशोधित पे बैंड-9300-34800 और ग्रेड पे-4600 का लाभ दिया। ग्रेड पे-4600 के हिसाब से न्यूनतम पेंशन से जुड़ा संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।
अब इन कर्मियों को न्यूनतम वेतन व तथा ग्रेड वेतन के योग के रूप में 16,690 रुपये, न्यूनतम पेंशन 8,345 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 5,007 रुपये मिलेगी। कुमार ने बताया कि यह संशोधन एक जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा। 21 जनवरी 2016 के शासनादेश को इस हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।
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